खाद्य मिलावट करने वालों को होगी उम्रकैद


नई दिल्ली, 26 जून (भाषा): खाद्य उत्पाद विनियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सज़ा और दस लाख रुपए तक का दंड देने का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की है। एफएसएसएआई ने 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक कानून में संशोधन के बारे में अपनी सिफारिशों में यह प्रस्ताव किया है। इसमें मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सज़ा देने तथा दस लाख तक का जुर्माना भी लगाए जाने का सुझाव है।   उच्चतम न्यायालय के आदेश के एक आदेश के बाद एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़ी सज़ा का प्रस्ताव किया है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में संशोधनों का मसौदा जारी किया है। 
यह कानून 2006 में पारित हुआ था , लेकिन इसके नियमनों को 2011 में ही अधिसूचित किया जा सका था। 
महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नई धारा को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।  मिलावट करने वाले व्यक्ति को उस स्थिति में सज़ा मिलेगी जबकि उसके मिलावटी खाद्य पदार्थ से किसी का नुकसान न भी हुआ हो। प्रस्तावित संशोधन की वजह बताते हुए नियामक ने कहा कि यह कदम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठाया जा रहा है, जो खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करते हैं। नियामक ने कहा कि ये कदम उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनज़र भी उठाए जा रहे हैं।