सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी और वीसी की नियुक्तियों को रद्द करने से किया इनकार

नई दिल्ली, 02 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी और वीसी की नियुक्तियों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें याचिका में कोई आधार नहीं मिला जिससे इन्हें रद्द किया जाए। दूसरी तरफ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस की याचिका खारिज कर दी है। चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टीएम भसीन की नियुक्ति को चुनौती दी थी और कहा था कि ये नियुक्ति गैरकानूनी है क्योंकि दोनों के खिलाफ संस्थानिक अखंडता के खिलाफ काम करने के आरोप है।