पाक उच्चतम न्यायालय का फैसलार् कटासराज मंदिर के पास की सीमेंट फैक्टरियों के पेयजल प्रयोग पर रोक


इस्लामाबाद, 10 जुलाई (भाषा) : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने आज पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में ऐतिहासिक कटासराज मंदिर परिसर के पास स्थित सीमेंट फैक्टरियों के पेयजल के प्रयोग पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण से पहले लाभ को रखने पर निजी सीमेंट फैक्टरियों को आड़े हाथ लिया। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। ‘जियो टीवी’ ने खबर दी कि हालांकि उसके आदेशों का पालन नहीं किये जाने से नाराज प्रधान न्यायाधीश सादिक निसार की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक बार फिर इस मामले की सुनवाई की और पेयजल के प्रयोग पर सीमेंट फैक्टरियों को फटकार लगायी। सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश निसार ने कहा कि सीमेंट फैक्टरियों ने बकाये का भुगतान किये बिना करोड़ों रुपए के जल का प्रयोग किया। इसके बाद अदालत ने सीमेंट फैक्टरियों पर पेयजल के प्रयोग पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई एक अगस्त तक स्थगित कर दी। बीते वर्ष नवंबर में अदालत ने कटासराज मंदिर परिसर में पवित्र सरोवर के सूखने के मुद्दे पर हिन्दू धर्म के अनुयायियों द्वारा इसे पवित्र स्थान मानने के कारण इस पर स्वत : संज्ञान लिया था। माना जाता है कि पास की कई सीमेंट फैक्टरियों के कारण सरोवर सूख गया। अदालत ने मई में सीमेंट फैक्टरियों के इस आश्वासन के बाद सुनवाई संपन्न की थी कि जल के वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था की जायेगी और जल के प्रयोग के लिये भुगतान किया जायेगा।