मेघालय हाईकोर्ट ने शिलांग में रहते सिख परिवारों को शिफ्ट करने पर लगाई रोक


नई दिल्ली, 10 जुलाई (बलविंदर सिंह सोढी) : दिल्ली कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा भेजी जानकारी में उन्होंने बताया कि मेघालय हाई कोर्ट ने शिलांग में रहते सिख परिवारों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को शिफ्टिंग के खिलाफ 218 परिवारों द्वारा दायर याचिका पर 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। सिख परिवारों के शिफ्टर करने पर रोक लगाने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मनजीत सिंह जी.के. व मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि इस फैसले से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है और और हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी पूछा है कि वह यह भी जवाब दें कि यह पट्टा इन परिवारों के नाम क्यों नहीं हो सकता जो लम्बे समय से यहां रह रहे हैं।