चांद-सितारे वाले हरे झंडे पर बैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 16 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा कि वो चांद-सितारे वाले हरे झंडे को बैन करने की याचिका पर अपना जवाब दे। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने हरे रंग के चांद-सितारों वाले झंडे को पूरे भारत में बैन करने की मांग की थी। रिजवी ने यह याचिका 17 अप्रैल को दाखिल की थी। रिजवी का कहना है कि ये झंडे पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज से मिलते जुलते हैं। कुछ मौलवियों ने गलत तरीके से इस झंडे को इस्लाम से जोड़ दिया है, जबकि इनका इस्लाम से कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस झंडे के कारण अकसर सांप्रदायिक तनाव फैलता है और दो समुदायों के बीच दूरी बढ़ती है। इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए।