अफसरों का अपराधियों से गठजोड़ तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बनाई नई नीती

चंडीगढ़, 18 जुलाई - पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशों पर पंजाब पुलिस ने एक पुलिस स्टेशन में एसएचओ और मुंशी के कार्यकाल की हद बढ़ाकर तीन साल और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के कार्यकाल की हद पांच साल कर दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि निचले स्तर के आधिकारियों के अपराधियों के साथ कथित गठजोड़ को तोड़ने और उनके काम में पारदर्शिता लाने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से यह नीति बनाई गई है। उसने बताया कि नई नीति के अंतर्गत किसी भी एसएचओ की उसकी घरेलू सब डिवीज़न में पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के तौर पर तैनाती नहीं होगी। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों और निचले रैंक के आधिकारियों के विरुद्ध गठजोड़ की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी सुरेश अरोड़ा को इस संबंधी एक नई नीति तैयार करने का आदेश दिया था।