अब राष्ट्रपति की गाड़ी पर भी लगेगी नंबर प्लेट

नई दिल्ली,18 जुलाई - भारत के उच्च संवैधानिक पदों पर काबिज शख्सियतों की गाड़ियों को भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज लिए एक फैसले में यह बात कही। कोर्ट ने कहा है कि इन पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। इससे साफ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के वाहन अब नंबर प्लेट के साथ नजर आएंगे। बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नहीं होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न (अशोक चिह्न) होता है।