सीनियर अकाली नेता कोलियांवाली की •ामानत याचिका खारिज

एस.ए.एस. नगर, 18 जुलाई (जसबीर सिंह जस्सी): विजीलैंस द्वारा सीनियर अकाली दल नेता दियाल सिंह कोलियांवाली विरुद्ध दर्ज मामले में दियाल सिंह कोलियांवाली द्वारा अपने वकील द्वारा अतिरिक्त जि़ला सैशन जज की अदालत में अगाऊ जमानत की याचिका दायर की गई थी। अदालत द्वारा सरकारी पक्ष के वकील एएस रक्कड़ व बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद दियाल सिंह कोलियांवाली की ज़मानत की याचिका खारिज कर दी है। बतानेयोग्य है कि दियाल सिंह कोलियांवाली पर आरोप है कि उसने अधीन सेवाएं बोर्ड के पूर्व सदस्य व पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिम. के चेयरमैन होते हुए आमदनी के अवगत सरोतों से अधिक जायदाद बनाई है। विजीलैंस के अनुसार उनके द्वारा वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के समय दौरान उक्त पदों पर रहते हुए जायदाद बनाने सबंधी जांच की गई व उस द्वारा इस समय दौरान अपने जानू वसीलियों से प्राप्त कुल आमदन से 1.71 करोड़ रुपए का अधिक खर्चा किया गया जोकि असल आमदन से लगभग 71 प्रतिशत अधिक बनता है। विजीलैंस जांच में यह भी सामने आया है किउक्त मुलजि़म ने अपने रुतबे का दुरप्रयोग करते हुए सरकारी गाडिय़ों का दुरप्रयोग कया व सरकारी अधिकारियों की मिलीभुगत से कर्मचारियों की बदलियां/तैनातियां करवाने बदले भारी रकमें प्राप्त की व गैर कानूनी अनसरों की मदद द्वारा पैसे एक्तर किए।