कानूनी शिकंजे में फंसे रणबीर, महिला ने किया 50 लाख का मुकद्दमा

नई दिल्ली, 20 जुलाई (एजैंसी) : बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पुणे के कल्याणी नगर में स्थित ट्रंप टावर्स में अपने आलीशान अपार्टमैंट को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। इस अपार्टमेंट में रहने वाली किराएदार ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। रणबीर कपूर ने इस मामले में सफाई दी है।  दरअसल, किराएदार का अरोप है कि रणबीर कपूर ने रेंट एग्रीमेंट पर लिखी शर्तों का सम्मान नहीं किया। रिपोर्ट के अुनसार, कोरेगांव पार्क निवासी शीतल सूर्यवंशी ने लाइसेंस के आधार पर 6,094 वर्ग फुट अपार्टमेंट किराए पर लिया था लेकिन उन्हें लॉक-इन पीरियड से पहले ही फ्लैट से निकाल दिया गया। इसके बाद उनसे फ्लैट के डैमेज और ब्याज की मांग की। लाइसेंस फीस पहले 12 महीनों के लिए प्रति माह 4 लाख रुपये और फिर उसके अगले 12 महीनों के लिए 4.20 लाख रुपये निर्धारित किया गया था। वहीं सूर्यवंशी ने फ्लैट लेने से पहले 24 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। यह मामला पुणे सिविल कोर्ट में है, जहां सूर्यवंशी ने 50.40 लाख रुपये के नुकसान और 1.08 लाख रुपये के ब्याज की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि अचानक से फ्लैट छोड़ने के कारण उनके परिवार को ‘गंभीर असुविधा और कठिनाइयों’ का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार, अगस्त 2017 में फ्लैट लेने के बाद उन्हें 11 महीने बाद ही उसे खाली करने के लिए कहा गया। अक्तूबर के अंत तक 2017 उन्होंने फ्लैट छोड़ दिया। दायर मुकदमे के अनुसार, ‘24-माह तक लॉक-इन अवधि होगी’ की बात पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षरित समझौता किया था। सूर्यवंशी को मिले झूठे नोटिस में यह लिखा गया था कि रणबीर उस फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं और फिर इन परिस्थितियों और शर्तों के उल्लंघन में सूर्यवंशी को परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। किराएदार ने बताता है कि जनवरी 2018 में, उन्होंने अभिनेता को नोटिस दिया लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्त्रिया नहीं मिली। रणबीर की ओर से प्रतिक्रिया आई कि सूर्यवंशी ने अपनी इच्छा पर फ्लैट खाली कर दिया और छोड़ने से पहले 3 महीने का किराया भी नहीं दिया। जिसे बाद में उनकी जमा राशि से काटा गया। अब मामला 28 अगस्त को अगले दिन सुनाया जाएगा।