नहरी पानी दूषित किया तो होगी सज़ा

लुधियाना, 23 जुलाई (भूपिंद्र बैंस): सिंचाई विभाग के कार्यकारी इंजीनियर बठिंडा नहर मंडल गुरजिंद्र सिंह बाहिया ने बताया है कि पंजाब में पानी, खेती की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण स्त्रोत है जोकि पंजाब के किसानों को खुशहाल करने और खेती पर आ रही लागत कम करने का एक ही मुख्य स्त्रोत है। जल स्त्रोत विभाग ने पानी की अहमियत को मुख्य रखते हुए पानी की बचत करने और संभाल करने संबंधी लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन न जानकार व्यक्ति इसको प्रदूषित, चोरी करने की कोशिश करते है। उन्होंने बताया कि बठिंडा ब्रांच सात जिलों में सिंचाई और पीने के लिए पानी मुहैया करती है। यह देखने में आया है कि नहरों, माईनरों के साथ लगते गांवों के कुछ लोगों की तरफ से पानी को प्रदूषित किया जाता है और किसानों की तरफ से पाईपों के जरिए पानी की चोरी की जाती है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से समूह गांवों के सरपंचों, ग्राम पंचायतों को सूचित कर बताया गया है कि गांव निवासियों को लाउड स्पीकरों के जरिए अनाउसमैंट कर जागरूक किया जाए कि नहर, माईनरों के भीतर पशुओं को नहलाने से रोका जाए। इससे पानी प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि नहरों, माईनरों में मरे हुए पशुओं, गंदगी को फैंकना मना है। नहरों, माईनरों में पाईपों के जरिए पानी चोरी करना है, अपराध है। नहरों, माईनरों में नहाने, कपड़े धोने और इनमें सीवरेज का गंदा पानी डालना गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि उक्त नुक्तों के अनुसार कोई व्यक्ति लापरवाही करता पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध उत्तर भारत ड्रेनेज और कैनाल एक्ट 1873 तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें जेल और जुर्माना भी हो सकता है या फिर दिन दोनों ही हो सकते है। इसलिए म्यूसिंपल कमेटियों, नगर पंचायतो, ग्राम पंचायतों के मुखियों और समूह इलाका निवासियों को नहरी विभाग की तरफ से अपील की जाती है कि पानी को गंदा, होने से रोकने के लिए किए जा रहे यत्नो में महकमें को पूर्ण तौर पर सहयोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास उपरोक्त दर्शाए नुक्तो में कोई लापरवाही करता है तो इस कार्यालय में टैलीफोन नंबर 0164-2220158 पर तुंरत सूचित किया जाए। बताने की वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।