कठुआ दुष्कर्म मामला : तालिब हुसैन पर धारा 376 के अधीन केस दर्ज 

पठानकोट, 2 अगस्त (सुरेन्द्र महाजन) : तालिब हुसैन, जिसे कल जम्मू-कश्मीर के ज़िला साम्बा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था, के बारे में बताते हुए बचाव पक्ष के वकील ने एफ.आई.आर. कि कापी दिखाते हुए कहा कि इसकी गिरफ्तारी धारा 376 और आर्म्ज एक्ट के अधीन हुई है, उन्होंने बताया कि यह तालिब हुसैन ही वह व्यक्ति है जिसने कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पांच दिन तक लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया था। इसी ने जम्मू-कश्मीर के वातावरण को खराब कर इसे हिन्दू मुस्लिम के झगड़े का रूप देने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों में 25 दिन तक हड़ताल चली थी कि रसाना (कठुआ) दुष्कर्म और हत्या केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाये। वकील अनिल साहनी ने बताया की यदि उस समय सीबीआई की जांच हो जाती तो तभी सच सामने आ जाता की यह व्यक्ति जो बाहर से आकर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसने उच्चतम न्यायालय में यह एफिडेविट दिया कि वह वकील है? जबकि इसने एक सामाजिक संगठन रहबरे फाउंडेशन के नाम पर पैसे इकट्ठे किये हैं, जिसे आयकर विभग कि धारा 80 के अधीन आयकर में छूट प्राप्त है। उन्होंने इसमें कथित तौर पर हाई प्रोफ़ाइल लोगों कि मिलीभगत का दोष लगते हुए कहा कि कैसे इस व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के श्रीनगर संभाग से स्टे ऑर्डर मिल गया जबकि वह केस जम्मू संभाग के अधिकार क्षेत्र का था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी वाली धारा के साथ ही इसकी आय का जरिया क्या है? इस अवसर पर उनके साथ वकील मास्टर मोहन लाल, वकील द्वारका नाथ तरनाच और विनोद कुमार वकील भी थे। ज़िला एवं सत्र न्यायालय में आज इस केस का 21वां गवाह पेश किया गया, जिसपर बचाव पक्ष की जिरह जारी है।