कठुआ दुष्कर्म मामला : हुसैन की ज़मानत का करेंगे विरोध : साहनी 

पठानकोट, 3 अगस्त (सुरेन्द्र महाजन) : कठुआ दुष्कर्म मामले में आज 22वें गवाह को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बंद कमरे में कैमरे की निगरानी में सुनवाई कर रही माननीय ज़िला एवं सत्र न्यायालय में अभियोग पक्ष की तरफ से पेश किया गया जो कि रसाना (कठुआ) दुष्कर्म और हत्या मामले में फोटोग्राफी करने वाला फोटोग्राफर था, जिसकी गवाही पर बचाव पक्ष की तरफ से एतराज उठाया गया और माननीय अदालत ने उस एतराज पर अभियोग पक्ष को गवाह के पूरे दस्तावेज़ के साथ कल यानि शनिवार को पेश करने के आदेश दिए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल साहनी ने प्रैस के साथ बात करते हुए बताया की अभियोग पक्ष द्वारा अतिरिक्त पूरक (सप्लीमेंट्री ) चालान पेश करने के बाद जितने भी गवाह पेश किये हैं वह इस अतिरिक्त पूरक चालान में से हैं। पहले वाले चालान के गवाहों पर क्या अपराध शाखा को भरोसा नहीं रहा है। उन्होंने अतिरिक्त पूरक चालान पर भी कहा कि अतिरिक्त चालान की सुविधा कानून में इसलिए है की जांच एजेंसी की पड़ताल में कोई नया आरोपी बनाना हो या फिर कोई नए सबूत पेश करने से रह गए हो तो अतिरिक्त पूरक चालान पेश किया जाता है नाकि पहले वाले गवाहों के बयान दोबारा लिखे जाते है। उन्होंने जोर देकर कहा की अपराध शाखा की पहले से की गयी जांच अधूरे मन से की गयी जांच प्रतीत होती है। उन्होंने बताया की रसाना केस का मास्टर माइंड तालिब हुसैन द्वारा कल साम्बा की ज़िला एवं सैशन जज की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई जाएगी, जिसका वह विरोध करेंगे और उसकी बारीकी से जांच पड़ताल की मांग करेंगे। उन्होंने बताया की वह अदालत से निवेदन करेंगे कि जम्मू संभाग का यह केस श्रीनगर से जम्मू में ट्रांसफर किया जाये। कल इस केस में अभियोग पक्ष की तरफ से 22वें गवाह को प्रात: 11 बजे पेश किया जयेगा।