जम्मू-कश्मीर क्राईम ब्रांच के 23वें गवाह पटवारी की हुई गवाही

पठानकोट, 4 अगस्त (संधू) : ज़िला सैशन कोर्ट पठानकोट में चल रहे कठुआ कांड की लगातार सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर क्राईम ब्रांच के 22वें गवाह फोटोग्राफर की ओर से फोटो के सम्बन्धी माननीय जिला सैशन अदालत में सर्टीफिकेट देना था पर कोर्ट में सर्टीफिकेट आज भी नहीं दिया जा सका। सर्टीफिकेट न देने के पीछे के कारणों के बारे में पता नहीं लग सका। सर्टीफिकेट जमा ना करवाए जाने के कारण 22वें गवाह फोटोग्राफर के जो बयान रहते थे वह पूरे नही हो सके और ना ही बचाव पक्ष की ओर से क्रास प्रश्न पूछने का काम मुकम्मल हो सका। इस सम्बन्धी माननीय अदालत की ओर से जम्मू-कश्मीर क्राईम ब्रांच को सोमवार तक का समय दिया गया है और सोमवार को ही 22वें गवाह की गवाही का काम मुकम्मल हो सकेगा। इसके बाद जम्मू-कश्मीर क्राईम ब्रांच के 23वें गवाह पटवारी की गवाही हुई। क्राईम ब्रांच के मुताबिक पटवारी ने तिलकराज के कहने पर घटना वाले स्थान व इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र का नकशा बनाया था। बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से 23वें गवाह से क्रास प्रशन भी किए गए। आज की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला सैशन कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बचाव पक्ष के वकील ए.के. साहनी व एडवोकेट मास्टर मोहन लाल ने कहा कि सपलीमैंटरी चलान में रैगूलर चलान के मुकाबले जम्मू-कश्मीर क्राईम ब्रांच की ओर से काफी बदलाव किए गए हैं। उन्होने कहा कि 23वें गवाह पटवारी के नए बयान 26 जुलाई 2018 को दर्ज किए गए जबकि रैगूलर चलान 9 अप्रैल 2018 को कठुआ में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल 2018 को जब क्राईम ब्रांच के गवाह पटवारी की ओर से नक्शा बनवाया गया था तब जम्मू-कश्मीर पुलिस में तैनात कांस्टेबल तिलक राज को जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था।