कर आकलन दोबारा शुरू किए जाने के खिलाफ अदालत पहुंचे राहुल

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा) : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यंग इंडियन कंपनी में उनके निदेशक होने का खुलासा नहीं करने के लिए आयकर विभाग द्वारा 2011-12 के लिए उनकी आय का आकलन दोबारा शुरू किये जाने की कार्यवाही को आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यह कंपनी नैशनल हेराल्ड की संपत्ति हथियाने के मामले में आरोपी है। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इस मामले में कोई अंतरिम आदेश देने के गांधी के वकीलों के अनुरोध का विरोध करने पर न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति ए.के. चावला की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अगस्त को निर्धारित की। हालांकि,मेहता ने पीठ को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई की तारीख तक आयकर विभाग गांधी के खिलाफ कोई भी दबाव डालने वाली कार्रवाई नहीं करेगा।