भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली, 9 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान पर फ़ैसला सुनाया है जिसमें बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बता दें कि कोर्ट ने एक राज एक वोट में बदलाव किया है। कोर्ट ने बड़ोदा, सौराष्ट्र, सर्विसेज, रेलवे को मैंबर बनाया है और मुंबई, विदर्भ और महाराष्ट्र भी मैंबर रहेंगे। इसके साथ ही कूलिंग ऑफ़ पीरियड अब तीन साल से दो टर्म भाव 6 साल कर दिया गया है। 70 साल की उम्र तक का कैंप और सरकारी अफ़सर और मंत्री की अयोग्यता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ़्तों में संविधान में तबदीलियां लागू करने को कहा है।