कोलियांवाली की ज़मानत पर फैसला सुरक्षित

चंडीगढ़, 20 अगस्त (सुरजीत सिंह सत्ती): आय से अधिक सम्पत्ति बनाने के आरोप में विजीलैंस ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में फंसे वरिष्ठ अकाली नेता जत्थेदार दयाल सिंह कोलियांवाली की अग्रिम ज़मानत पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पंजाब एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन के अलावा कोलियांवाली पंजाब एस.एस.एस. बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। विजीलैंस ब्यूरो ने कोलियांवाली पर दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि उन्होंने अकाली-भाजपा सरकार समय वर्ष 2007 से वर्ष 2017 तक सरकारी पदों पर रहते हुए अपने रुतबे का दुरुपयोग कर आय से अधिक सम्पत्ति एकत्रित की है। ब्यूरो ने जांच के लिए 2009 से 2014 के कार्यकाल को आधार बनाया है। विजीलैंस ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कोलियांवाली ने हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत की मांग की थी।