धनशोधन का मामला : वीरभद्र सिंह के बेटे को मिली ज़मानत 

नई दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) : दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे को धनशोधन के एक मामले में आज ज़मानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की ज़मानत पर विक्रमादित्य सिंह को राहत दी। अदालत ने आरोपी पर कई शर्तें भी लगाई जिनमें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ कर नहीं जाना और मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुये विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा और नीतेश राणा ने ज़मानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी रिहा होने का गलत फायदा उठा सकता है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितम्बर को करेगी। अदालत ने धनशोधन के एक मामले में 24 जुलाई को विक्रमादित्य सिंह और अन्य को समन जारी किया था और 27 अगस्त को हाजिर होने को कहा था। धनशोधन के मामले में विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ ईडी द्वारा 21 जुलाई को दायर किये गये आरोप-पत्र पर अदालत सुनवाई कर रही थी। इस मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।