अभिनेत्री प्रिया वारियर के खिलाफ आपराधिक मुकद्दमे निरस्त

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दायर आपराधिक मुकद्दमे आज निरस्त कर दिये। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने तेलंगाना और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर दायर मुकद्दमों को निरस्त करने संबंधी अभिनेत्री प्रिया प्रकाश की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने प्रिया, मलयाली फिल्म ‘ओरु अदार लव’ के निदेशक उमर अब्दुल वहाब के खिलाफ दर्ज मुकद्दमे निरस्त करने का आदेश देते हुए कहा कि फिल्म में आंख मारने के दृश्य से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के प्रावधानों का कतई उल्लंघन नहीं होता है। न्यायालय ने कहा कि इससे संबंधित किसी भी आपराधिक मुकद्दमे की सुनवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने एक सरकारी वकील पर टिप्पणी की,‘किसी व्यक्ति ने फिल्म में एक गाना गाया और आपके पास मुकद्दमा दर्ज करने के अलावा कोई और काम नहीं है।’