सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला - समलैंगिकता अपराध नहीं

नई दिल्ली, 06 सितंबर - सेक्शन 377 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाए जाने से पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि समलैंगिकों को सम्मान से जीने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसकी अगुवाई वाले बेंच पर हर किसी की नजर टिकी थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी और 10 जुलाई को सुनवाई शुरु होने के बाद 17 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया।