जत्थेदार भौर कड़े सुरक्षा प्रबंधों में अदालत में पेश

शहीद भगत सिंह, 8 सितम्बर (भाग बेअंत) : पंथक फ्रंट के नेता जत्थेदार सुखदेव सिहं भौर को आज पुलिस द्वारासख्त सुरक्षा प्रबंधों तहत ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हिरदेजीत सिंह जेएमआईसी की अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा जत्थेदार भौर के पंक्ष में ज़मानत के लिए दलीलें पेश की गई पर माननीय अदालत द्वारा जत्थेदार सुखदेव सिंह भौर को 14 दिन के लिए लुधियाना जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। यहां वर्णनीय है कि बीते कल बंगा में दलित भाईचारे से सबंधित लोगाें द्वारा बरगाड़ी मामले में जत्थेदार सुखदेव सिंह भौर द्वारा डेरा सचखंड बल्लां के संत रामानंद विरुद्ध प्रयोग शब्दावली के विरोध में रोष जाहिर किया गया था। जिस कारण मौके पर पहुंचे डीआईजी लुधियाना रेंज स. रणबीर सिंह खटड़ा, डीसी विनय बबलानी, ज़िला पुलिस मुखी दीपक हिलौरी के आदेशोें पर बंगा पुलिस द्वारा जत्थेदार सुखदेव सिंह भौर विरुद्ध धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 ए और इन्फारमेशन टैक्नोलोजी एक्ट 2000 की धारा 66 ए तहत मुकदमा दर्ज कर जत्थेदार भौर को मोहाली हलके में से ग्रिफतार किया गया था। आज जत्थेदार भौर की पेशी को मुख्य रखते ज़िला पुलिस द्वारा ज़िला अदालत को जाते समूह मार्गो पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। इतनी सख्ती के बावजूद कुछ पंथक फ्रंट के वर्कर और नेता अदालत के बाहर पहुंचने में सफल हो गए। दूसरी ओर जत्थेदारसुखदेव सिंह भौर ने अदालत में पेशी उपरांत बातचीत करते कहा कि उनके विरुद्ध दर्ज किया गया मामला केवल सियासत से प्रेरित है। जबकि वायरल हुई वीडियो सबंधी उन्होंने कहा कि मेरी उस भाईचारे से कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं उक्त भाईचारे के नेताओं को बातचीत करने के लिए संदेश दिया था। ताकि हलके का माहौल खराब न हो पर उस स्तर पर बातचीत नहीं हो सकी।