एचआईवी मरीजों के साथ भेदभाव करना अब होगा अपराध 

नई दिल्ली,11 सितंबर - एचआईवी एवं एड्स के मरीजों के साथ भेदभाव करना अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसा करने वालों को दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से एचआईवी/एड्स अधिनियम, 2017 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि 10 सितंबर से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस अधिनयिम के लागू हो जाने के बाद एचआईवी या एड्स पीड़ितों को संपत्‍ति में पूरा अधिकार और स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं से जुड़ी हर मुमकिन मदद मिल सकेगी।