पैट्रोल-डीज़ल की कीमतें तय करना सरकार का काम : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 12 सितम्बर (जगतार सिंह): तेल की कीमतों में रोज़ाना वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पैट्रोल-डीज़ल की कीमतें तय करना सरकार का काम है, इस मामले में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तेल की कीमतों में रोज़ाना परिवर्तन केन्द्र सरकार का ‘आर्थिक नीतिगत फैसला है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।’ चीफ जस्टिस राजिंदर मैनन व जस्टिस वी.के. राव की बैंच ने स्पष्ट किया कि वह सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बड़े आर्थिक मुद्दे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उचित कीमत निर्धारित कर सकती है परंतु हम उन्हें ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकते। वास्तव में दिल्ली की एक डिज़ाइनर पूजा महाजन ने जनहित याचिका दायर कर तेल की कीमतों में रोज़ाना की जाने वाली वृद्धि को चुनौती दी थी और केन्द्र को इसे ज़रूरी वस्तु मानते हुए पैट्रोल व डीज़ल का उचित मूल्य तय करने के निर्देश देने की मांग की गई।