इस्त़ीफा देने का फैसला एक सप्ताह के लिए स्थगित : फूलका

अमृतसर, 13 सितम्बर (वार्ता) : पंजाब में बहबलकलां कांड की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश जारी करने के पश्चात आम आदमी पार्टी (आप) के एच एस फूलका ने विधानसभा से त्यागपत्र देने का फैसला स्थगित कर दिया है। श्री फूलका ने गुरुवार को यहां जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार की बदनीयती और इनकी कानूनी टीम की नाकामी के कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में बेअदबी और बहबलकलाँ गोली कांड में जो पुलिस अधिकारी को राहत दी गई है वह  अ़फसोस जनक बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शुरू से ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की नीयत स़ाफ नहीं थी। इसलिए कानूनी पैरवी सही तरीके से नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वह तो शुरू से ही कह रहे थी कि राज्य सरकार कानूनी तरीके से कारवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है और मामले की सुनवाई  20 सितम्बर हो होगी। जिसके चलते उन्होंने इस्त़ीफा देने का फैसला एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। 20 सितम्बर को जो कारवाई होगी उसी के  मद्देनज़र अगला कदम उठाया जाएगा।