हाफिज़ सईद के संगठनों से हटी पाबंदी

इस्लामाबाद, 13 सितम्बर (भाषा, सुरेन्द्र कोछड़) : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठनों जमात-उद-दावा (जेयूडी) और फलह-ए-इंसानियत फाऊंडेशन (एफआईएफ) से देश में अपनी गतिविधियां जारी रखने को कहा है।  सरकार द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका को दो सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। पांच अप्रैल को उच्च न्यायालय ने समूह को अपने कल्याण कार्य को जारी रखने की इजाजत दी थी। उच्च न्यायालय ने सरकार को दोनों समूहों के सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकते हुए उन्हें वैधानिक गतिविधियां जारी रखने की इजाज़त दी थी। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रतिबंधित सूची में शामिल जेयूडी, एफआईएफ और दूसरे संगठनों को दान देने से कंपनियों और व्यक्तियों को रोक दिया था। जेयूडी प्रमुख सईद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ‘‘सच्चाई और न्याय की जीत’’ करार दिया। अधिकारियों ने कहा कि जमात उद दावा के नेटवर्क में 300 मदरसे और स्कूल, अस्पताल, एक प्रकाशन गृह और एंबुलेंस सेवा शामिल है। दोनों समूहों में करीब 50 हजार स्वयंसेवक और सैकड़ों अन्य सवैतनिक कर्मचारी हैं।