दहेज़ के लिए तंग परेशान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला - तुरंत हो सकती है पति की गिरफ्तारी 

नई दिल्ली, 14 सितंबर - दहेज़ के लिए तंग-परेशान करने के मामले (498 ए) में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला बदल दिया है। अदालत ने परिवार को मिली सुरक्षा को ख़त्म कर दिया है, जिसके अंतर्गत दहेज़ के लिए तंग-परेशान करने के मामले में महिला के पति और उसके ससुराल पक्ष पर केस दर्ज होने से तुरंत बाद गिरफ्तारी की जा सकेगी। चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूहड़ की अध्यक्षता वाले तीन जजों के बैंच ने आज अपना फ़ैसला सुनाया। अप्रैल में अदालत ने सभी पक्षों को श्रवण के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतों को पूर करने के लिए परिवार कल्याण समिति की ज़रूरत नहीं है। मामले में दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।