मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा मृतक के परिजनों को 61.48 लाख रुपए देने का आदेश

संगरूर, 16 सितंबर - (धीरज पशौरिया) - मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल संगरूर ने 4 जनवरी 2018 को बस स्टैंड संगरूर के नज़दीक हुए एक सड़क हादसे के संबंध में न्यू इंडिया इंश्योरंस कंपनी को आदेश दिया है कि मृतक के परिजनों को 61.48 लाख रुपए का क्लेम ब्याज समेत अदा किया जाये। मौत के संबंध में वकील संजीव गोयल ने बताया कि संगरूर के ज़िला खज़ाना अफ़सर जगलाल सिंह की इस हादसे में मौत हो गई थी।