भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली, 20 सितंबर - भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में नक्सल कनेक्शन के आरोपों पर पहले गिरफ्तार और अब नजरबंद कार्यकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और कार्यकर्ताओं, दोनों पक्षों से सोमवार तक लिखित नोट दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की तरफ से दाखिल अर्जी में इस मामले को मनगढ़ंत बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की गई है।