पार्टियों को नामांकन के बाद उम्मीदवारों के रिकॉर्डों को करना होगा प्रसारित 

नई दिल्ली, 25 सितम्बर - दागी नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फ़ैसला सुनाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टियों को नामांकन के बाद तीन बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवारों के सभी रिकॉर्डों को प्रसारित करना होगा।