राजस्व विभाग का अहम फ़ैसला - जमाबंदी में ज़मीन मकान मालिकों के ईमेल और संपर्क नं. होंगे दर्ज 

चंडीगढ़, 26 सितम्बर - पंजाब वासियों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं मुहैया करवाने के लिए राज्य के राजस्व विभाग ने एक और अहम कदम उठाया है। इस विभाग ने अब जमाबंदी में ज़मीन मालिक का आधार नंबर, संपर्क नंबर और ईमेल दर्ज करने का फ़ैसला किया है। इस कदम के साथ विदेशों में और पंजाब से बाहर अन्य राज्यों में रहते लोगों को बड़ा लाभ होगा। इस बारे में राजस्व मंत्री सुखबिंदर सिंह ने कहा कि यह फ़ैसला सभी पर लागू नहीं होगा, बल्कि जो भी ज़मीन मालिक जमाबंदी में अपना आधार नंबर, ईमेल और संपर्क नंबर दर्ज करवाना चाहता है, उसे 1000 रुपए फीस अदा करनी होगी। इस सुविधा के साथ लोगों के ज़मीन पर मालिकाना हक सुरक्षित रहेंगे और किसी की ओर से उनकी ज़मीन धोखे के साथ बेचे जाने का डर ख़त्म हो जायेगा। सरकारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार की ओर से लोगों के लिए फ़ैसले लिए जा रहे हैं। विदेशों में बैठे लोगों के मन में उनकी ज़मीन फ़र्ज़ी ढंग से आगे बेचे जाने का डर बना रहता था, परन्तु राजस्व विभाग का यह फ़ैसला ज़मीन की ख़रीद -बेच में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को ख़त्म कर देगा। जमाबंदी में संपर्क नंबर और ईमेल दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति ज़मीन -जायदाद खरीदने से पहले असली मालिक से सीधी बात कर सकेगा और इसके साथ राज्य के खजाने की हालत भी सुधरेगी।