90 वर्षीय व्यक्ति ने 1958 की धारा 20-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की

नई दिल्ली, 29 सितंबर- दिल्ली में एक 90 वर्षीय व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों व अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की है, जो सभी संरक्षित स्मारकों से 100 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।