ई-वे बिल के लिए पिन कोड अनिवार्य 

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा) : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली कंपनी माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल निकालने के नियमों को सख्त किया है। जीएसटीएन ने कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए माल लादने और उतारने वाली जगह का पिनकोड देना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, पिन कोड दर्ज होने से सही दूरी की गणना करने और ई-वी बिल की वैधता का पता लगाने में मदद मिलेगी। अभी तक कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल निकालने के लिए सिर्फ दूरी और सामान लादने और उतारने वाली जगह का उल्लेख करना होता है। ई-वे बिल की वैधता कारोबारियों की ओर से उल्लेखित दूरी पर निर्भर करती है। जिसके चलते कर चोरी का आशंका सता रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक ही ई-वे बिल पर कई यात्राएं कर सकते हैं। नियम के मुताबिक, 100 किलोमीटर से कम दूरी तय करने पर ई-वे बिल की वैधता एक दिन होती है। इसके बाद प्रत्येक 100 किलोमीटर के लिए वैधता एक अतिरिक्त दिन के लिए होगी। जीएसटी नेटवर्क ने ई-वे बिल पोर्टल को सरल बनाने के लिये इसमें कुछ बदलाव किये हैं जिससे भेजी जाने वाली खेप के प्रकार के अनुसार ही फार्म सृजित होंगे। इससे गलतियां कम होंगी।