त्रिपुरा में एनआरसी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई  दिल्ली, 08 अक्तूबर - सुप्रीम कोर्ट ने आज त्रिपुरा में एनआरसी की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें गैर -कानूनी प्रवासियों की पहचान के लिए त्रिपुरा में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) को लागू करने की मांग की गई है। मुख्य जज जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम जोसफ की पीठ द्वारा त्रिपुरा पीपुल्स  फ्रंट (टीपीएफ) द्वारा दायर याचिका पर विचार किया गया, जिसमें गैर -कानूनी प्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी में त्रिपुरा के नागरिकों के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीती 30 जुलाई को असम में एनआरसी सूची का दूसरा ड्राफ्ट प्रकाशित किया था, जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किये गए थे।