पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सैनी को हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर - (सुरजीत सिंह सत्ती) - पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम बड़ी राहत देते हुए उनको किसी केस में गिरफ्तार करने से पहले एक हफ़्ते का नोटिस देने की हिदायत पंजाब सरकार को दी है। सैनी ने हाईकोर्ट पहुंचकर रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध शुरु की जाने वाली किसी संभावी कार्यवाही की आशंका प्रकट की थी और मांग की गई थी कि रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई कार्यवाही या गिरफ़्तारी की जानी है तो पहले नोटिस दिया जाये। उन्होंने यह मांग भी की थी कि यदि कोई केस उनके विरुद्ध है तो यह सीबीआई या ऐसी किसी बाहर की  एजेंसी को जांच के लिए सौंपा जाये, जो राज्य सरकार के कंट्रोल में काम न करती हो। सैनी की अर्ज़ी पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जहां अंतरिम राहत दी है, वहीं सरकार को नोटिस करके जवाब मांग लिया है।