आम्रपाली के तीन निदेशकों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर ( एजैंसी/ उपमा डागा पारथ) : उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अदालती आदेशों का उल्लंघन करने पर गुरुवार को आम्रपाली समूह के सीएमडी सहित तीन निदेशकों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करके उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायामूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने तीनों निदेशकों से नोएडा सेक्टर 62 के थाना प्रभारी (एसएचओ) के समक्ष कल सुबह आठ बजे से पहले पेश होने को कहा। पीठ ने नोएडा पुलिस को इन तीनों को सील की गई संपत्तियों पर ले जाने का निर्देश दिया जहां समूह की कंपनियों के दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने के लिए आम्रपाली समूह की नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित सील की गईं संपत्तियों को अगले 15 दिन तक सुबह आठ से शाम छह बजे तक खोला जाएगा। इससे पहले, समूह ने शीर्ष अदालत को बताया था कि अदालत के आदेश के अनुरूप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बिहार के बक्सर तथा राजगीर में उनकी नौ संपत्तियों को सील किया गया है।