यात्री अब रेलगाड़ी में दर्ज करा सकेंगे ज़ीरो प्राथमिकी

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा) : यात्री जल्द ही एक मोबाइल एप्प के जरिये रेलगाड़ियों में सफर के दौरान शिकायत दर्ज करा सकेंगे और इसे ‘जीरो प्राथमिकी’ के तौर पर दर्ज किया जाएगा तथा आरपीएफ इसकी तत्काल जांच करेगी। यह जानकारी आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। उत्पीड़न, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी शिकायतों को मोबाइल एप्प के जरिये दर्ज कराने की पायलट परियोजना मध्यप्रदेश में चल रही है और जल्द ही देश भर में इसे लागू किया जाएगा। आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, ‘‘यात्रियों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे मोबाइल एप्प के जरिये शिकायत दर्ज कराएंगे और उनका सहयोग करने के लिए आरपीएफ उन तक पहुंचेगी।’’ उन्होंने कहा कि शिकायत को ‘जीरो प्राथमिकी’ माना जाएगा और तुरंत जांच शुरू होगी। जीरो प्राथमिकी का मतलब होता है कि किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और इसे बाद में उपयुक्त थाने में स्थानांतरित किया जा सकेगा। वर्तमान में अगर कोई घटना होती है और यात्री उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है तो उसे टिकट निरीक्षक द्वारा मुहैया कराए गए शिकायत फॉर्म को भरना पड़ता है जिसे अगले स्टेशन पर आरपीएफ या जीआरपी के सुपुर्द किया जाता है। यह फॉर्म स्वत: प्राथमिकी में तब्दील हो जाता है। इसमें विलंब होता है और यात्रियों को तुरंत राहत नहीं मिल पाती है। एप्प में न केवल आरपीएफ बल्कि सरकारी रेल पुलिस (जीआरपी) के साथ ही टीटीई और रेलगाड़ी संवाहक भी होंगे। एप्प में महिलाओं के लिए पैनिक बटन भी होगा।