मामला सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला करने का अकाली कार्यकर्ताओं की ज़मानत की अपील रद्द

संगरूर, 17 अक्तूबर (सत्यम्/धीरज पशौरिया): दो सप्ताह पहले शिरोमणि अकाली दल (ब)के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल की गाडी पर हमला करने के आरोपो में दर्ज मामले का सामना कर रहे सत्त सिख कार्यकर्ताओं की जमानत की अपीलों को संगरूर की एक अदालत ने रद्द कर दिया है।  मुदई पक्ष के वकील सुखबीर सिंह पुनीया और धर्मवीर सिंह सोबती ने बताया कि सितम्बर 2018 का जब सुखबीर सिंह बादल स्थानीय गुरुद्वारा नानकियाणा साहिब में एक बैठक की अध्यक्ष्ता के लिए काफिले के साथ जा रहे थे तो 35 के करीब व्यक्तियों को काफिले को घेरने की कोशिश की। स. बादल की गाड़ी में साथ बैठे शिरोमणि अकाली दल के बुलारे विनरजीत सिह गोल्ड की शिकायत पर सदर थाना सगरूर में बाबा बचित्र सिंह, अमरजीत सिंह साथ 35-36 व्यक्तियों खिलाफ अलग-अलग धाराओं अधीन मामला दर्ज किया गया था जिसमें बाद में ईरादा कत्ल की धारा 307 का वाधा कर दिया गया था। बाद में पुलिस ने दविन्द्र सिंह सुखविन्द्र सिंह, मनजीत सिंह, गुरजीत सिंह, बाबा बचित्र सिंह को ग्रिफतार कर लिया था। अदालत में इनमें 6 व्यक्यिं ने जमानत और बाबा अमरजीत सिंह ने आगे से जमानत की अपील की थी। आज अदालत ने इन सब की अपील को रद्द कर दिया है।