चंडीगढ़ में पंजाब तथा हरियाणा के लिए 60:40 अनुपात का प्रयोग किया जाए : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (एजेंसी) : केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि वे खाली पड़े सिविल पदों को भरने के समय पंजाब तथा हरियाणा के लिए 60:40 के अनुपात का प्रयोग करें, यहां की ऐसा रिवायती तौर पर किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपीज़ के पदों को डेएएनआईपीएस में शामिल किए जाने वाले अपने 25 सितम्बर के नोटिफिकेशन को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि चंडीगढ़ में सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है और इसे वैकल्पिक बना दिया गया है। पिछले हफ्ते ही मंत्रालय ने हेलमेट पहनने से महिलाओं को पूरी तरह छूट दे दी थी।  गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ के केंद्रशासित प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि दिल्ली में मौजूदा चलन के अनुसार दोपहिये वाहन चलाने या उसके पीछे वाली सीट पर बैठी सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने के नियम को वैकल्पिक बनाया जा सकता है। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने इस मामले में छूट देने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश जारी किए थे। उल्लेखनीय है कि देशभर में सिख पुरुषों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है।