जज ने पानी में डुबोया वॉटरप्रूफ फोन, खराब हुआ तो किया जुर्माना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (एजैंसी) : हरियाणा में झज्जर के उपभोक्ता अदालत में एक मोबाइल कम्पनी ने अपने हैंडसैट को वॉटर प्रूफ बताया, लेकिन कम्पनी का दावा तब झूठा साबित हो गया, जब जज ने बर्तन में पानी भरवाकर उसमें मोबाइल डुबोकर चैक किया। दरअसल, साहिल जसवाल नाम के शख्स से 2 मई, 2017 को झज्जर की एक दुकान से 56 हज़ार 900 रुपए में मोबाइल खरीदा। उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि कम्पनी झूठा प्रचार कर रही है कि उनका मोबाइल वॉटर प्रूफ है। कम्पनी से कोई ठोस उपाय नहीं किए जाने पर एडवोकेट रजनीश ने पीड़ित उपभोक्ता की ओर से उपभोक्ता फोरम में कम्पनी के खिलाफ याचिका दायर की। फिर इस मामले पर बहस के बीच उपभोक्ता फोरम के जज ने मोबाइल को पानी में डालने का आदेश दिया। कोर्ट में पानी से भरा बर्तन मंगवाया गया और मोबाइल उसमें डाल दिया तो वह खराब हो गया। इसके बाद जज ने मोबाइल कम्पनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को मोबाइल पूरी तरह ठीक करके दें या उसकी जगह नया सेट दें या उसकी कीमत 56 हज़ार 900 रुपए दी जाए।