ट्रेन से मोबाइल चोरी करने के मामले में 2 व्यक्तियों को 7-7 साल की कैद

लखनऊ, 19 अक्तूबर - ट्रेन में से मोबाइल चोरी करने के दोष में अदालत ने दो व्यक्तियों को 7-7 साल की कैद और साढ़े पांच हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई। जानकारी के लिए बता दें कि थाना जीआरपी में विजय शर्मा वासी सदरपुर दिल्ली ने 21 नवंबर 2017 को मामला दर्ज करवाते हुए बताया थे कि वह अमृतसर से वापस आ रहा था, कि ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन रुकी तो उसका मोबाइल चोरी हो गया। जीआरपी ने मामला दर्ज करके रेलवे स्टेशन से 2 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया था जिनके पास से 3-3 मोबाइल बरामद किये गए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रेन में मोबाइल चोरी करने के दोष में उन व्यक्तियों को 7-7 साल की कैद और साढ़े पांच हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई।