वकील हुंदल ने मांगी बरामदगी की वीडियोग्राफी, पुलिस नहीं कर सकी पेश

जालन्धर, 20 अक्तूबर (एम.एस. लोहिया) : पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद से संबंध रखने वाले संगठन ‘अंसार-उल-हिन्द’ से जुड़े कश्मीरी विद्यार्थियों में से ज़ाहिद गुलज़ार पुत्र गुलज़ार अहमद रादर निवासी राजपोरा, अवंतीपोर, श्रीनगर व मुहम्मद इदरिस शाह उर्फ नदीम निवासी पुलवाला, जम्मू एवं कश्मीर का आज 10 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत में विद्यार्थियों का पक्ष रखने के लिए वकील के.एस. हुंदल पेश हुए। वकील हुंदल ने पुलिस अधिकारियों से मौके की वह वीडियोग्राफी पेश करने की मांग की, जो उन्होंने दावा किया था कि विद्यार्थियों के कमरे से ए.के.-56, पिस्तौल व विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है तो पुलिस अधिकारी ऐसी कोई भी वीडियो अदालत में पेश नहीं कर सके। पुलिस अधिकारियों ने ज़ाहिद गुलज़ार से माऊज़र बरामद करने के लिए उसके और पुलिस रिमांड की मांग की तो अदालत ने ज़ाहिद का 7 दिन का और रिमांड दे दिया। पुलिस द्वारा किए इदरिस के रिमांड की मांग को न मानते हुए अदालत ने मुहम्मद इदरिस शाह उर्फ नदीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके तीसरे साथी यासिर रफीक भट्ट निवासी नूरपुरा, पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर तफ्तीश के दौरान तबीयब खराब होने व उसे डेंगू होने के कारण पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ज़ाहिद, इदरिस व यासिर की पूछताछ के बाद 12 अक्तूबर को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लाए सुहेल अहमद भट्ट पुत्र गुलज़ार मुहम्मद भट्ट का अभी 2 दिन का पुलिस रिमांड रहता है और सुहेल की पूछताछ के बाद 18 अक्तूबर को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लाए दानिश रहमान सौफी (19) पुत्र अब्दुल रहमान निवासी नूरपुरा, अवंतीपोर को भी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लाया गया था, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। उल्लेखनीय है कि इन विद्यार्थियों का मुकद्दमा लड़ने के लिए शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान द्वारा वकील के.एस. हुंदल से सम्पर्क किया गया था और अब वकील हुंदल अदालत में इन विद्यार्थियों की पैरवी कर रहे हैं।