नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सज़ा

संगरूर, 20 अक्तूबर (सत्यम्/धीरज पशौरिया) : ज़िला और सैशन जॅज अमरजोत भट्टी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में एक लड़के को 20 वर्ष की सज़ा सुनाई है। पुलिस थाना दिड़बा में 7 जून 2016 को दर्ज मामले अनुसार पीड़ित नाबालिग लड़की ने अपने पिता के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी करीब एक वर्ष पहले गुरसेवक सिंह ऊर्फ  सेबी से दोस्ती हो गई उसने उसको एक मोबाईल फोन भी लेकर दे रखा था। करीब दो महीने पहलें गुरसेवक सिंह स्कूल के आगे मोटरसाइकिल पर मिला था जिसने कहा कि उनको घोड़ेनब पार्टी पर चलना हैं दोनों मोटरसाइकिल पर चले गए पर गुरसेवक सिंह उसको घोड़ेनब लेजाने की जगह खेत में बनी मोटर पर ले गया। जहां उसको उससे दुष्कर्म के बाद उसको स्कूल के पास छोड़ गया और कहा कि वह उससे विवाह करेगा। 3 जून को गुरसेवक सिंह ने उसको लव मैरिज करवाने की बात कहकर ब्यास जाने के लिए कहा। गुरसेवक सिंह की बुआ का लड़का जॅस्सी अगले दिन जॅस्सी उसको मिला और कहा कि हम गुरुद्वारा साहिब घूमकर शाम को फिर ब्यास आ जाएंगे। जॅस्सी से एक 21- 22 वर्ष का लड़का आया यह दोनों उसको मोटरसाइकिल पर ब्यास से 10-15 किलोमीटर दूर गांव में बने एक घर में ले गए दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। वहां गुरसेवक सिंह का फोन आया और उसके कहने पर वह रेलवे स्टेशन ब्यास चले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुरसेवक सिंह सेबी निवासी घोड़ेनब, जस्सी सिंह निवासी मानसा और अमृत पाल सिंह निवासी बुढ़ा दल थेह (अमृतसर)खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं, एस.सी.एस.टी. एक्ट और पोस्को एक्ट अधीन मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब अदालत में सुनवाई पूरी होने पर अमृतपाल सिंह को 20 वर्ष की सज़ा और 20 हज़ार रुपए जुर्माने सज़ा सुनाई है। अदालत बाकी नौजवानों के बारे में फैसला पहले ही कर चुकी है।