दीपावली पर सिर्फ दो घंटे चला सकेंगे पटाखे


नई दिल्ली 23 अक्तूबर (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय ने देश में पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध  नहीं लगाया है लेकिन स्पष्ट निर्देश दिया है कि दीपावली पर सिर्फ दो घंटे और क्रिसमस तथा नववर्ष पर आधे घंटे पटाखे चलाये जा सकेंगे। 
न्यायमूर्ति ए के सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में आज एक फैसले में कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन लाइसेंस धारक ही पटाखे बेच सकते हैं। पटाखों की आनलाइन बिक्री नहीं की जा सकेगी तथा पटाखों में हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल, अधिक तीव्रता और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक होगी। न्यायालय ने कहा कि दीवाली पर सिर्फ रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी जबकि  क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए सकेंगे। पटाखों की बिक्री से जुड़े निर्देश सभी त्यौहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से, देश में पटाखों के निर्माण और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध के लिए दायर याचिका पर यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यदि ये वेबसाइटें न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही पीठ ने कहा, ‘‘निर्धारित सीमा के भीतर ही शोर करने वाले पटाखों की बाजार में बिक्री की अनुमति होगी। न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि वह दीपावली और दूसरे त्यौहारों के अवसर पर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक तरीके से पटाखे फोड़ने को प्रोत्साहन दे। केंद्र और राज्य सरकारों को जारी दिशा-निर्देशों में उच्चतम न्यायालय के फैसले में  कम उत्सर्जन वाले पटाखों को ही बेचे जाने की मंजूरी मिली और सिर्फ लाइसेंसधारक ही पटाखे बेच सकेंगे। ये दिशा-निर्देश देश भर में लागू होंगे और  इस आदेश की तामील कराने के लिए हर इलाके का थाना प्रभारी जवाबदेह होगा। ऐसा नहीं होने पर थाना प्रभारी को निजी तौर पर न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा।