बलबीर सिंह जौहल हत्याकांड में दो को सज़ा

लंदन, 24 अक्तूबर (मनप्रीत सिंह बद्धनी कलां): सलोह निवासी 48 वर्षीय बलबीर सिंह जौहल की हत्या संबंधी 2 व्यक्तियों के खिलाफ ओल्ड बेली अदालत में दो व्यक्तियों को कैद की सज़ा  सुनाई गई है। मैट्रोपुलिटन पुलिस के अनुसार बलबीर सिंह जौहल को साऊथाल की मार्लबोरो रोड पर 19 मार्च को चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी वैस्ट लंदन अस्पताल पहुंचते ही सायं 5:20 बजे के करीब मौत हो गई थी, जिस संबंधी  पुलिस ने 23 वर्षीय हसन मुहम्मद निवासी कलेरैंस स्ट्रीट साऊथाल व 21 वर्षीय जासिन यूसुफ निवासी वूलिच नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। जज ने हसन मुहम्मद को उम्रकैद व पैरोल पर पहले कम से कम 26 वर्ष कैद रखने के आदेश दिए हैं जबकि इस मामले में शामिल जासिन यूसुफ को लोगों के लिए खतरा कहते हुए 14 वर्ष की कैद व पैरोल से पहले कम से कम दो तिहाई सज़ा जेल में काटने के आदेश सुनाए हैं और बाद में 3 वर्ष लाईसैंस पर रखने के आदेश दिए हैं।