अमृतसर रेल हादसा : हाईकोर्ट द्वारा नवजोत कौर सिद्धू और पंजाब सरकार को बड़ी राहत

चंडीगढ़, 29 अक्तूबर - (सुरजीत सिंह सत्ती) - अमृतसर रेल हादसे के बाद दशहरा मेले की मुख्य मेहमान के खिलाफ कार्यवाही करने और सरकार की जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर दाखिल हुई लोकहित याचिका को खारिज करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नवजोत कौर सिद्धू को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मौके पर लोग एकत्रित होकर कहीं भी बैठ जाते हैं और ऐसे में यदि कोई हादसा घटित होता होता है, तो इसके लिए मुख्य मेहमान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वह किसी आयोजन पर मुख्य मेहमान होने और इस दौरान ऐसा हादसा हो जाये, तो उनको भी जिम्मेदार मान लिया जा सकता है? बैंच ने कहा है कि वैसे भी किसी हादसे के मुआवजे के लिए एक्ट के मुताबिक सरकार जिम्मेदार नहीं होती। हाईकोर्ट ने इस याचिका को राजनीतिक हित वाली याचिका करार दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि उनकी ओर से पीडितों की हर पक्ष से मदद की जा रही है और उपयुक्त मुआवजा दिया जा रहा है।