दिल्ली में पुराने पैट्रोल-डीज़ल के वाहनों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर (एजेंसी, जगतार सिंह): उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर सोमवार को प्रतिबंध लगाने के साथ ही परिवहन विभाग को ऐसे वाहन सड़कों पर पाये जाने पर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाये।  न्यायालय ने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तत्काल एक सोशल मीडिया एकाउन्ट तैयार करेगा जिस पर नागरिक प्रदूषण के बारे में शिकायत कर सकेंगे।   इससे पहले, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के लिए आज केंद्र और हरियाणा एवं पंजाब की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि आप सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद वे कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं।