यौन उत्पीड़न मामले में दाती महाराज की अपील पर सुनवाई २ नवंबर को

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर (भाषा) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी स्वयंभू उपदेशक दाती महाराज की याचिका पर दो नवंबर को सुनवाई करेगा। दाती महाराज के वकील ने याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपी ने कुछ सूचना छिपा ली है।  दाती ने उच्च न्यायालय के तीन अक्तूबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दायर मामला दिल्ली पुलिस अपराध शाखा से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। 
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भाम्भानी ने कहा कि पुनर्विचार याचिका पर दलील उनकी पीठ ही सुनेगी और पूर्व का आदेश मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने जारी किया था। अदालत ने पूर्व में मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राव की पीठ के समक्ष दो नवंबर को सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया था। न्यायमूर्ति राव मंगलवार को छुट्टी पर थे। वरिष्ठ वकील एन हरिहरन, दाती की ओर से अदालत में पेश हुये और कहा कि याचिका शुरूआत में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने स्वयंभू उपदेशक को उनकी शिकायत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा था। वकील ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने अदालत से कुछ बातें छिपाईं और सुनवाई के दौरान भी उन्हें गोपनीय बनाए रखी। सीबीआई के एक अधिकारी ने एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की।