कार्ति की विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से न्यायालय का इंकार

नई दिल्ली, 1 नवम्बर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया। कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में आपराधिक मामला दर्ज है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि कार्ति चिदम्बरम का विदेश जाना कोई ज़रूरी मुद्दा नहीं है जिस कारण तुरंत सुनवाई की ज़रूरत हो।  तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों के पास उनकी क्षमता से ज्यादा मामले हैं।