आयकर आकलन का मामलार् राहुल व सोनिया के खिलाफ अंतिम सुनवाई 4 दिसम्बर को


नई दिल्ली, 13 नवम्बर (भाषा/ जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के आयकर आकलन का मामला फिर से खोलने से संबंधित प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर 4 दिसम्बर को अंतिम रूप से दलीलें सुनी जायेंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में आयकर विभाग को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुराने रिकार्ड की छानबीन करने का अवसर देते हुए दोनों को राहत देने से इंकार कर दिया था। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस. ए. अब्दुल नजीर की पीठ ने राहुल और सोनिया गांधी की याचिकाओं पर कोई नोटिस जारी नहीं किया क्योंकि आयकर विभाग की ओर से उसके वकील न्यायालय में उपस्थित थे। आय कर विभाग ने इस मामले में शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल कर रखी थी कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर होने की स्थिति में उसका पक्ष सुना जाना चाहिए। कैविएट एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत मुकद्दमे से संबंधित किसी भी पक्षकार को एकतरफा आदेश प्राप्त करने से रोकने के लिए आवेदन दायर किया जाता है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है, जिसमें वे फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि चूंकि प्रतिवादी (आयकर विभाग) ने उपस्थिति दर्ज कराई है।
 हम औपचारिक नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि, हम मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 4 दिसम्बर की तारीख निर्धारित कर रहे हैं।