फरीदकोट नाबालिगा अपहरण कांडर् मुख्यारोपी निशान सिंह की ज़मीन ज़िला प्रशासन द्वारा नीलाम


फरीदकोट, 13 नवम्बर (जसवंत सिंह पुरबा) : फरीदकोट के बहुचर्चित अपहरण कांड मामले में विगत 31 अगस्त को पंजाब एण्ड हाईकोर्ट द्वारा मुख्यारोपी की जायदाद नीलाम करके पीड़ित परिवार को 90 लाख रुपए मुआवज़े के तौर पर अदा करने के आदेशों की पालना करते हुए ज़िला प्रशासन द्वारा नीलामी की कार्यवाही को पूरा कर लिया गया। ज़िला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए माल विभाग फरीदकोट द्वारा अपहरण कांड के मुख्यारोपी निशान सिंह की चार किले शहरी ज़मीन 91 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई है। बता दें कि निशान सिंह व उसके साथियों की अभी भी शहर में इतनी दहशत है कि कोई भी खरीददार बोली देने नहीं आया व बाद में यह ज़मीन रैड क्रास ने ही खरीद ली। रैड क्रास ने चार किले ज़मीन की बोली अपने हक में टूटने के पश्चात 25 लाख रुपए जमा भी करवा दिए हैं जबकि बाकी रकम आगामी तीन दिनों में जमा होगी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार ज़िला प्रशासन को 10 सप्ताह में यह जायदाद नीलाम करके पीड़ित लड़की को 50 लाख रुपए व उसके माता पिता को 20-20 लाख रुपए मुआवज़े के तौर पर देने थे और इसकी लिखित रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी थी। इससे पहले माल विभाग ने 29 अक्तूबर को निशान सिंह की जायदाद को नीलाम करने का समय रखा था लेकिन उस दिन नीलामी नही हो सकी थी। निशान सिंह व उसकी माता नवजोत कौर ने हाईकोर्ट के मुआवज़ा देने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।