नवाज़ की रिहाई के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई


इस्लामाबाद, 13 नवम्बर (वार्ता) : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ की एवेन्यू फील्ड अपार्टमेंट मामले में रिहाई के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए मामले की नियमित सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के गठन का आदेश दिया। पाकिस्तान के समाचार पत्र द डॉन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में 19 सितम्बर को दिए गए निर्णय को मुल्तवी करने का भी संकेत दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसम्बर को होगी। उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ इस बात पर विचार करेगी की मामले की जांच, न्यायालय में मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ज़मानत मंजूर की जा सकती है अथवा नहीं।